पासपोर्ट, सरकारी नौकरी या विदेश जाने के लिए नगर निगम का आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। 1 वर्ष से अधिक की देरी होने पर यह केवल कोर्ट या एसडीएम के आदेश से बनता है।
📌 मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
- जन्म के 21 दिन में सामान्य पंजीकरण, 30 दिन से 1 वर्ष तक लेट फीस के साथ तहसीलदार स्तर पर पंजीकरण।
- 1 वर्ष से अधिक की देरी पर केवल उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य।
- आवेदक को शपथ पत्र, स्कूल मार्कशीट और दो पड़ोसियों के गवाही बयान प्रस्तुत करने होते हैं।
- एसडीएम द्वारा पुलिस व स्थानीय जांच के बाद जन्म रजिस्ट्रार को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है।
1. विलंबित जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
1. आयु व पहचान प्रमाण
10वीं की बोर्ड मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र।
2. गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र (NACC)
रजिस्ट्रार ऑफिस से लिखित पर्ची कि उस वर्ष के रिकॉर्ड में जन्म दर्ज नहीं है।
3. शपथ पत्र (Affidavit)
माता-पिता या आवेदक का नोटरी सत्यापित शपथ पत्र जिसमें जन्म की सटीक तारीख, स्थान और देरी का कारण हो।
4. राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर
निवास और माता-पिता के संबंध की पुष्टि के लिए आधिकारिक परिवार रिकॉर्ड।
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: एसडीएम आदेश में कितना समय लगता है?
A: आवेदन दाखिल करने के बाद जांच प्रक्रिया पूरी होकर सामान्यतः 15 से 30 कार्यदिवसों में आदेश हो जाता है।
Q: क्या यह प्रमाण पत्र पासपोर्ट के लिए 100% मान्य है?
A: हां, सीआरएस (CRS) पोर्टल द्वारा क्यूआर कोड युक्त जारी यह प्रमाण पत्र पासपोर्ट सेवा केंद्र में पूरी तरह मान्य होता है।