संविधान के 103वें संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है।
📌 मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
- पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार) से ₹8 लाख से कम होना अनिवार्य।
- 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज (900 sq ft) से बड़ा आवासीय फ्लैट/मकान नहीं होना चाहिए।
- EWS प्रमाण पत्र की वैधता सामान्यतः 1 वित्तीय वर्ष (Financial Year) के लिए होती है।
1. परिवार (Family) की कानूनी परिभाषा
- आवेदक स्वयं
- आवेदक के माता-पिता
- आवेदक के 18 वर्ष से कम आयु के भाई और बहन
- आवेदक का जीवनसाथी (पति/पत्नी) और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: EWS सर्टिफिकेट कौन जारी करता है?
A: तहसीलदार, उपखंड अधिकारी (SDM) या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
Q: क्या प्राइवेट नौकरी वालों को भी EWS मिल सकता है?
A: हां, यदि परिवार की कुल सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है और संपत्ति के मानदंडों को पूरा करते हैं, तो EWS मान्य है।