ग्रेच्युटी (Gratuity) कैलकुलेशन फॉर्मूला: 5 साल की पात्रता, ₹20 लाख तक टैक्स छूट व वसूली नियम
नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर कंपनी से कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, 15/26 का फॉर्मूला, 4 साल 8 महीने का नियम और कंपनी न दे तो लेबर कोर्ट।