आरटीआई भारत के प्रत्येक नागरिक का एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक हथियार है। इसके जरिए आप किसी भी सरकारी विभाग, मंत्रालय, स्कूल या अस्पताल से जानकारी मांग सकते हैं।
📌 मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
- rtionline.gov.in पोर्टल पर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में ऑनलाइन आरटीआई संभव।
- आवेदन शुल्क मात्र ₹10 है (बीपीएल कार्ड धारकों के लिए पूरी तरह निशुल्क)।
- जन सूचना अधिकारी (PIO) को 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जानकारी देनी होती है।
- जीवन और स्वतंत्रता (Life & Liberty) से जुड़े मामलों में केवल 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य।
1. आरटीआई की 3-स्तरीय अपील प्रक्रिया
| अपील का स्तर | अधिकारी | समय सीमा | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| मूल आवेदन | जन सूचना अधिकारी (CPIO/PIO) | 30 दिन में जवाब | विभागीय रिकॉर्ड और जानकारी प्राप्त करना |
| प्रथम अपील (First Appeal) | प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) | 30 से 45 दिन | जवाब न मिलने या भ्रामक जवाब पर अपील |
| द्वितीय अपील (Second Appeal) | केंद्रीय / राज्य सूचना आयोग (CIC/SIC) | अंतिम आदेश | अधिकारी पर ₹25,000 का जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई |
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: आरटीआई में क्या नहीं पूछा जा सकता?
A: धारा 8 के तहत देश की संप्रभुता, सुरक्षा, कैबिनेट के अनिर्णीत कागजात और किसी व्यक्ति की निजी गोपनीयता से संबंधित जानकारी नहीं मांगी जा सकती।
Q: अगर 30 दिन में जवाब न मिले तो क्या करें?
A: आप उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी (First Appellate Authority) के समक्ष प्रथम अपील निःशुल्क दाखिल कर सकते हैं।