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Employment & Workplace 5 min read • Oct 07, 2026 • 2,502 Views

नौकरी छोड़ने पर पूरा PF व पेंशन (Form 19 & 10C) कैसे निकालें? EPFO ऑनलाइन क्लेम व टैक्स नियम

कंपनी छोड़ने के बाद 2 महीने में पीएफ का 100% पैसा बैंक खाते में कैसे पाएं? यूनिफाइड पोर्टल पर फॉर्म 19 व 10C भरना, मार्क एग्जिट (DOE) और टीडीएस से बचने का तरीका।

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Legal & Public Rights Desk
ShayariManch Literature Contributor
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नौकरी छोड़ने पर पूरा PF व पेंशन (Form 19 & 10C) कैसे निकालें? EPFO ऑनलाइन क्लेम व टैक्स नियम

नौकरी बदलने या छोड़ने पर ईपीएफ खाते में जमा अपना और कंपनी का पूरा अंशदान ब्याज सहित निकालना हर कर्मचारी का अधिकार है। अब यह प्रक्रिया 7 दिन में ऑनलाइन पूरी होती है।

📌 मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)

  • नौकरी छोड़ने के कम से कम 2 महीने बाद फुल एंड फाइनल पीएफ निकासी (Form 19 व 10C) का विकल्प खुलता है।
  • निकासी से पहले ईपीएफओ पोर्टल पर नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) दर्ज होना अनिवार्य है।
  • 5 साल से कम की सेवा में ₹50,000 से अधिक पीएफ निकालने पर पैन कार्ड लिंक न होने पर 30% टीडीएस कटता है; फॉर्म 15G जमा कर टीडीएस बचाएं।
  • ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने के 3 से 7 कार्यदिवसों के भीतर पैसा सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है।

1. ईपीएफ फॉर्म 19 और फॉर्म 10C में अंतर

फॉर्म उद्देश्य किसको मिलता है
Form 19 कर्मचारी व नियोक्ता के कुल पीएफ अंशदान की पूरी निकासी सभी कर्मचारी जो बेरोजगार हैं
Form 10C कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के पैसे की एकमुश्त निकासी जिनकी कुल सेवा 10 वर्ष से कम हो
Form 10D मासिक पेंशन का आवेदन जिनकी कुल सेवा 10 वर्ष या अधिक पूरी हो चुकी हो
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

Q: Date of Exit कैसे दर्ज करें?

A: Unified Member Portal पर Manage > Mark Exit में जाकर नौकरी छोड़ने का महीना और कारण खुद ऑनलाइन चुन सकते हैं।

Q: क्या पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने पर दोबारा भर सकते हैं?

A: हां, रिजेक्शन का कारण (जैसे बैंक पासबुक में नाम गलत या चेक पर नाम न होना) सुधारकर तुरंत नया क्लेम दाखिल करें।

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