आपसी सहमति से तलाक (Mutual Consent Divorce): 6 महीने की कूलिंग-ऑफ छूट, खर्चा व त्वरित डिक्री
पति-पत्नी यदि दोनों अलग होना चाहें तो सबसे तेज और सम्मानजनक तरीका: हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13B, प्रथम व द्वितीय मोशन और भरण-पोषण का अंतिम समझौता।
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पति-पत्नी यदि दोनों अलग होना चाहें तो सबसे तेज और सम्मानजनक तरीका: हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13B, प्रथम व द्वितीय मोशन और भरण-पोषण का अंतिम समझौता।
आपसी रजामंदी से तलाक लेने की आसान प्रक्रिया: 6 महीने का कूलिंग पीरियड, स्थायी गुजारा भत्ता (Alimony) और बच्चों की कस्टडी के नियम।
पति से अलग रहने पर पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण अधिकार: अंतरिम गुजारा भत्ता, आय का 25% नियम और रजनीश बनाम नेहा जजमेंट।
धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम में 6 महीने के कूलिंग-ऑफ पीरियड की छूट, स्थाई गुजारा भत्ता (Alimony) और शांतिपूर्ण विधिक समझौते की पूरी प्रक्रिया।