डिजिटल युग में ऑनलाइन शॉपिंग जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही भ्रामक विज्ञापनों और नकली उत्पादों के खतरे भी बढ़ गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 ने भारतीय उपभोक्ताओं को अत्यंत शक्तिशाली अधिकार दिए हैं। यदि किसी कंपनी ने आपको खराब उत्पाद दिया है या रिफंड देने से मना कर दिया है, तो आप आसानी से न्याय पा सकते हैं।
घर बैठे शिकायत दर्ज कराने के 3 आसान तरीके
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर: टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके या 8800001915 पर व्हाट्सएप एसएमएस भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
- ई-दाखिल ऑनलाइन पोर्टल: सीधे अपने स्मार्टफोन से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में ऑनलाइन केस फाइल करें।
- उमंग ऐप के माध्यम से: सरकारी उमंग ऐप के कंज्यूमर ग्रिवांस मॉड्यूल से शिकायत की स्थिति ट्रैक करें।