मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों को बीमा कंपनी से पर्याप्त मुआवजा पाने का संवैधानिक अधिकार है।
📌 मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत असीमित वित्तीय देयता (Unlimited Liability)।
- हिट एंड रन मामलों में केंद्र सरकार की ओर से तय मुआवजा राशि।
- पुलिस द्वारा 90 दिन में विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) कोर्ट में जमा करना अनिवार्य।
1. मुआवजा तय करने का आधार
- मृतक या घायल की उम्र और मासिक आय
- परिवार पर आश्रितों की संख्या
- भविष्य की आय वृद्धि और मेडिकल खर्च
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: एक्सीडेंट क्लेम कितने दिन में करना होता है?
A: हादसे की तारीख से 6 महीने के भीतर एमएसीटी ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल करनी चाहिए।