देश भर में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और युवाओं में कफ सिरप व नींद की गोलियों जैसी नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़े कदम उठाने की योजना बनाई है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर मेडिकल स्टोर्स के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का मसौदा नियम पेश किया गया है।
सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने के मुख्य उद्देश्य
- शेड्यूल एच, एच1 और एक्स श्रेणी की गंभीर दवाओं की बिक्री के समय डॉक्टर का वैध पर्चा सत्यापित करना।
- फार्मेसी में योग्य और पंजीकृत फार्मासिस्ट की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- नकली और अमानक दवाओं के भंडारण और अवैध व्यापार पर डिजिटल निगरानी रखना।
- दवा दुकानों को कम से कम छह महीने की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी जिसे ड्रग इंस्पेक्टर किसी भी समय जांच सकेंगे।