सड़क पर गाड़ी चलाते समय अक्सर ट्रैफिक पुलिसकर्मी चलती गाड़ी से चाबी झपट लेते हैं या गाड़ी के टायर की हवा निकाल देते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह पूरी तरह गैर-कानूनी है।
📌 मुख्य बिंदु व विशेषताएं (Key Highlights)
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी पुलिसकर्मी को गाड़ी से जबरन चाबी निकालने या टायर की हवा छोड़ने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- केवल एएसआई (ASI) या सब-इंस्पेक्टर (SI) रैंक और उससे ऊपर का अधिकारी ही ₹100 से अधिक का चालान काटने के लिए अधिकृत है।
- कांस्टेबल या होमगार्ड केवल गाड़ी रुकवा सकते हैं, वे चालान नहीं काट सकते और न ही कागजात जब्त कर सकते हैं।
- नागरिक को पुलिसकर्मी का नाम, बैज नंबर और चालान ई-मशीन (POS Machine) की मांग करने का पूरा अधिकार है।
1. ट्रैफिक चेकिंग के समय नागरिक के 4 कानूनी अधिकार
- डिजीलॉकर (DigiLocker) या एम-परिवहन में डिजिटल दस्तावेज दिखाना पूरी तरह मान्य है; मूल कॉपी की जब्ती नहीं हो सकती
- यदि पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं है या उस पर नेमप्लेट नहीं है, तो आप दस्तावेज दिखाने से इनकार कर सकते हैं
- महिला चालक को केवल महिला पुलिसकर्मी ही रोक सकती है और जांच कर सकती है
- पुलिस की बदसलूकी का वीडियो रिकॉर्ड करना आपका कानूनी अधिकार है, यह कोई अपराध नहीं है
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❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q: यदि पुलिस चाबी छीन ले तो क्या करें?
A: घटना का तुरंत वीडियो बनाएं, 112 डायल करके पुलिस कंट्रोल रूम में गैर-कानूनी जब्ती की शिकायत दर्ज कराएं और एसपी/डीसीपी ट्रैफिक को लिखित शिकायत भेजें।
Q: क्या पुलिस मौके पर गाड़ी जब्त कर सकती है?
A: केवल वैध रजिस्ट्रेशन न होने, चोरी की आशंका होने या बिना परमिट/शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर ही अधिकृत अधिकारी द्वारा गाड़ी सीज की जा सकती है।